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आयकर विभाग की रिकॉर्ड छापेमारी: 50000000 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त, आयकर विभाग क्या करती है इस बेहिसाब संपत्ति का

आयकर विभाग की रिकॉर्ड छापेमारी: 50000000 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त, आयकर विभाग क्या करती है इस बेहिसाब संपत्ति का
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आपको बता दे कि देश में इस समय आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई चल रही है कई अलग-अलग जगह पर आयकर विभाग बीमारी कर मोटी रकम बरामद कर रही है लेकिन अभी के समय में आयकर विभाग ने एक बहुत बड़ी छापेमारी की है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर छापेमारी की खबरें चर्चा में बनी हुई है जहां से अब तक 351 करोड़ रुपए की नदी बरामद की गई है। ऐसे में हालात यह हो रही है कि कर्मचारी भी नोट गिनते गिनते तक रहे हैं तो वही मशीन भी थक चुकी हैं। वहीं आकर विभाग का भी यह मानना है कि बे ही सांप पैसे का पूरा भंडार धीरज साहू और उनसे जुड़े कई व्यापारिक समूह मित्र को और अन्य लोगों द्वारा देशी शराब की नगद बिक्री से अर्जित किया गया है। आपको बता दे कि यह अब तक की सबसे बड़ी करवाई है जहां पर सबसे अधिक नगदी की जब्ती की गई है।


आपको बता दें कि साल 2019 में सबसे अधिक कैश कानपुर से बरामद किया गया था जहां पर जीएसटी इंटेलिजेंस के एक कारोबारी के घर पर छापा मारा गया था जिस समय 197 करोड रुपए की नगदी जब्ती की गई थी। इसके अलावा 2018 में तमिलनाडु का एक मामला सामने आया, जहां पर सड़क निर्माण फर्म के खिलाफ आयकर विभाग ने तलाशी के दौरान 163 करोड रुपए की नगदी जब्ती की थी। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर के कई ठिकानों पर 207 करोड रुपए जप्त किए गए थे पूछताछ के दौरान पीयूष गोयल को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगस्त 2022 में आयकर विभाग ने स्टील कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापेमारी की थी जहां से 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति आयकर विभाग ने जप्त किया।


साल 2018 में तमिलनाडु में आयकर विभाग ने राजमार्ग में निर्माण के कार्य में लगी एक कंपनी के परिसरों पर छापेमारी की थी और इसके दौरान 163 करोड रुपए नगद 100 किलोग्राम सोना जप्त किया था। इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर तृणमूल सरकार में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर परिवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी जिस दौरान 49.80 करोड रुपए नगद प्रॉपर्टी आभूषण और गोल्ड बरामद किया गया था। आपको बता दे की जप्त किए गए इन पैसों का सोर्स बताया जाता है अगर ऐसे में सोर्स पता नहीं चलता है तो इनकम टैक्स गैस को जप्त कर लेती है और जुर्माना लगती है। अगर आप बरामद किए गए पैसों का सोर्स बता देते हैं तो यह पैसा आपको वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन आपको यह साबित करना होता है कि आपने यह टैक्स भरने के बाद अर्जित किया है।

Vishal rao

Vishal rao

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