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Retirement Age Hike: सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव, अब रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 62 वर्ष, प्रस्ताव को मंजूरी

Retirement Age Hike: सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव, अब रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 62 वर्ष, प्रस्ताव को मंजूरी
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आपको बता दे कि देशभर में कर्मचारियों की तरफ से सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है। इतना ही नहीं बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाने के पक्ष में बात कर रहे हैं और सरकार से लगातार इसमें बढ़ोतरी करने की भी मांग कर रहे हैं। वही आपको बता दे कि कई राज्य सरकारों द्वारा 2022 से 2023 में कर्मचारियों की सेवा वृद्धि की उम्र 2 से 3 साल बढ़ा दी गई थी। इतना ही नहीं इसी बीच एक बार फिर से हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने को लेकर स्पष्ट आवेश दे दिए हैं। आपको बता दे कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के मेडिकल कॉलेज में व्याख्याता चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करने वाले पंजाब सिविल मेडिकल सेवा अधिकारी की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि नहीं होगी।

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कितनी पढ़ाई गई सेवा निवृत्ति की आयु

आपको बता दें कि ऊपर बताए गए अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के पात्र नहीं है। इसके अलावा पंजाब सिविल मेडिकल सर्विस कैडर के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि शिक्षक संकाय के सदस्यों के लिए 1979 के नियमों के तहत सेवा निवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। आपको बता दे की याचिका करता कि यह मांग थी कि रिटायरमेंट की उम्र को 62 साल कर दी जाए। दलीलों के बाद उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है की याचिका करता यह साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने में सफल रहे हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि नवंबर 2021 में मुख्य सचिव द्वारा नियुक्त अधिकारी समिति द्वारा पारित मौखिक आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक की यह अवैध अनुचित या मनमाना ना हो जाए।


क्या है हाई कोर्ट की टिप्पणी

आपको बता दे की सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर दलीलें सुनने के बाद पंजाबी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के रूप में कार्यरत अधिकारियों की ओर से दायर की गई याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और आदेश भी पारित किया गया है। जिसमें कि यह कहा गया है कि कर्मचारी एवं अधिकारी सेवा निवृत्ति आयु में वृद्धि के पात्र नहीं है वैसे तो डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं लेकिन 14 दिसंबर 2007 के पत्र के आधार पर उन्होंने स्थानांतरण के माध्यम से पद के लिए आवेदन किया था। आपको बता दे कि इस पूरे मामले में मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की आपत्ति पर याचिका करता और अन्य समान पद पर कार्यरत डॉक्टरों को टीएम के रूप में फिर से नामित किया गया था।

Vishal rao

Vishal rao

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