MP Vehicle Scrapping Policy 2025: मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, कंडम वाहन मालिकों को मिलेगी 90% टैक्स छूट

मध्यप्रदेश के वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी है। परिवहन विभाग ने पुराने (कंडम) वाहनों की स्क्रैपिंग और नए वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी टैक्स छूट योजना का ऐलान किया है। इस कदम का उद्देश्य सड़कों से 15 साल पुराने वाहन हटाना, प्रदूषण कम करना और राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करना है।
स्क्रैपिंग की समय सीमा बढ़ी
पहले 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने की आखिरी तारीख अप्रैल 2023 तय की गई थी, जिसे बाद में मार्च 2024 तक बढ़ाया गया। अब सरकार ने समय सीमा 31 मार्च 2026 तक कर दी है।
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वाहन मालिकों को अब अपने बकाया टैक्स का सिर्फ 10% ही जमा करना होगा।
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यानी उन्हें टैक्स पर 90% तक की छूट मिलेगी।
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अकेले भोपाल में ही करीब 3.5 लाख पुराने वाहन इस योजना के अंतर्गत स्क्रैप कराए जा सकते हैं।
क्यों उठाया गया यह कदम?
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पिछले साल टैक्स छूट देने से विभाग को 17 करोड़ रुपये की आय हुई थी।
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सरकार को उम्मीद है कि इस बार और भी ज्यादा राजस्व मिलेगा।
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साथ ही, पुराने प्रदूषणकारी वाहन सड़कों से हटेंगे, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा।
स्लैब सिस्टम खत्म, आसान प्रक्रिया
पहले वाहन की उम्र के हिसाब से टैक्स छूट का स्लैब सिस्टम लागू था। अब उसे खत्म कर दिया गया है।
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सभी वाहनों पर समान 90% टैक्स छूट दी जाएगी।
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स्क्रैपिंग के बाद मिलने वाले “सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट” का उपयोग कर नए वाहन पर लाइफ टाइम टैक्स में भी छूट ली जा सकेगी।
क्या मिलेगा फायदा?
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पुराने वाहन मालिकों के लिए
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सिर्फ 10% टैक्स चुकाना होगा।
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बाकी 90% माफ हो जाएगा।
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नया वाहन खरीदने पर छूट
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कार और दोपहिया वाहन: 25% टैक्स छूट।
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कमर्शियल वाहन: 15% टैक्स छूट।
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राज्य का फायदा
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50 सालों में करीब ₹1000 करोड़ का टैक्स बकाया है।
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इस योजना से सरकार को बकाया वसूली और नए वाहनों की बिक्री से राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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यह योजना न केवल वाहन मालिकों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि इससे सड़कों से जर्जर वाहन हटेंगे, ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा और नए वाहनों की खरीद को भी बढ़ावा मिलेगा।